यूपी 69000 शिक्षक भर्ती मामला : शिक्षामित्रों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 6 हफ्ते में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया, UP 69000 teacher recruitment case: Supreme Court order on Shiksha Mitras, start recruitment process in 6 weeks

 यूपी 69000 शिक्षक भर्ती मामला : शिक्षामित्रों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 6 हफ्ते में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया



यूपी में शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि योग्य शिक्षामित्रों की भर्ती प्रक्रिया छह माह में पूरी की जाए। कोर्ट ने यह आदेश शिक्षा मित्रों की अर्जियों पर दिया है। उनका आरोप था कि भर्ती नहीं की जा रही है। यह जस्टिस यूयू ललित की 3 सदस्यीय पीठ का फैसला है। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को बची हुई सीटों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। पीठ ने राज्य सरकार को 6 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर के 6 महीने पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने आ आदेश दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल के अनुभव वाले शिक्षामित्रों को 1% वेटेज देने पर विचार करने का सुझाव भी दिया है। दूरस्थ बीटीसी शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि कोर्ट से शिक्षा मित्रों को पूरी उम्मीद थी कि पक्ष में आदेश आएगा, परन्तु ऐसा नही हुआ। संघ यूपी सरकार से मिल कर शिक्षा मित्रो के भविष्य सुरक्षित करने का आग्रह करेगा।

आपको बता दें कि प्रदेश भर के शिक्षा मित्र पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से शिक्षा मित्रों की तमाम मांगे हैं। उन्हीं मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई बार लखनऊ में भी प्रदर्शन हो चुका है। नियुक्ति के अलावा शिक्षा मित्रों के विभिन्न संगठनों ने सीएल 12 से बढ़ाकर 14 करने की मांग भी कर रहे थे।