राजभाषा
( Official Language )
14 नवम्बर 1949 ई . को हिन्दी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया । इसलिए प्रत्येक 14 सितम्बर को ' हिन्दी दिवस ' के रूप में मनाया जाता है ।
- संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में उपबंधों का वर्णन है । अनच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी ।
- अनुच्छेद 344 के अनुसार , राष्ट्रपति द्वारा एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है ,
राजभाषा समिति
( Official Language commission )
इसमें लोकसभा के 20 एवं राजसभा के 10 सदस्य होते हैं , जो राजभाषा आयोग की संस्तुतियों का परीक्षण कर राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं ।प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बी . जी . खेर की अध्यक्षता में किया गया था ।
अनुच्छेद 348 के अनुसार , जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी । संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अंग्रेजी भाषा में होगी ।
आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएँ
असमिया, कन्नड़, मणिपुरी, पंजाबी, बंगला, कश्मीरी, मराठी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, गुजराती, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, डोगरी, हिन्दी, मलयालम, ओडिया, तमिल, तेलुगु, बोडो, मैथिली ।( i ) 21वाँ संविधान संशोधन , 1967 : सिंधी
( ii ) 71वाँ संशोधन , 1992 : कोंकणी , मणिपुरी , नेपाली
( iii ) 92वाँ संशोधन , 2003 : डोगरी , बोडो , मैथिली , संथाली ।
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